Income Tax Changes 2026: Budget 2026 ने इनकम टैक्स को लेकर कोई तात्कालिक मिठास नहीं परोसी, लेकिन लंबे सफ़र के लिए रास्ता ज़रूर सीधा किया है। इस बजट में टैक्स स्लैब को छुए बिना सरकार ने उस जड़ तक हाथ डाला है जहाँ सालों से उलझनें थीं—कानून की भाषा, जटिल प्रक्रियाएँ और अंतहीन विवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ संकेत दिया कि अब लक्ष्य आसान टैक्स सिस्टम, भरोसेमंद कंप्लायंस और ईमानदार टैक्सपेयर्स को सुकून देना है। यह बजट उन लोगों के लिए है जो हर महीने पेरोल स्लिप देखते हैं, फॉर्म भरते हैं और नियमों की भूलभुलैया में रास्ता ढूँढते हैं।
पुराने कानून की विदाई, नए युग की दस्तक
सबसे बड़ा ऐलान नया इनकम टैक्स कानून है, जो छह दशक पुराने ढाँचे की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि नए कानून में सेक्शन और शब्दों की संख्या लगभग आधी होगी। मतलब कम पन्ने, कम भ्रम और कम व्याख्याएँ। टैक्स कानून अब किताबों की अलमारी में धूल खाने वाला ग्रंथ नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी की समझ में आने वाला दस्तावेज़ बनेगा। परंपरा का सम्मान रखते हुए सुधार की यह राह बताती है कि सिस्टम को समय के साथ चलना ही होगा।
गलती और धोखाधड़ी में साफ़ लकीर
Budget 2026 की सबसे ईमानदार बात यह है कि उसने भूल और बदनीयती के बीच फर्क साफ कर दिया। अगर आय कम दिखना अनजाने में हुआ, तो पेनल्टी सीमित रहेगी। लेकिन जानबूझकर गलत जानकारी देने वालों पर सख्ती होगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में गुरु शिष्य को समझाते थे—गलती पर सीख, धोखे पर सज़ा। इससे ईमानदार टैक्सपेयर्स का मनोबल बढ़ेगा और सिस्टम में नैतिकता लौटेगी।
ITR फाइलिंग: अब डर नहीं, सुविधा
सरकार ने वादा किया है कि नए और सरल ITR फॉर्म लाए जाएंगे। पहली बार रिटर्न भरने वालों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। अब टैक्स फाइलिंग परीक्षा नहीं, एक सीधी प्रक्रिया होगी। बदलावों को समझने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि लोग हड़बड़ी में नहीं, होश में फाइल करें। यह सोच बताती है कि सरकार अब टैक्सपेयर्स को दोषी नहीं, साझेदार मान रही है।
रिवाइज्ड ITR के लिए बढ़ी मोहलत
गलतियाँ इंसान से होती हैं, और बजट ने इसे स्वीकार किया है। रिवाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव राहत भरा है। मामूली फीस के साथ सुधार का यह मौका बताता है कि सिस्टम अब सुधार चाहता है, दंड नहीं। मिडिल क्लास के लिए यह अतिरिक्त वक्त बहुत मायने रखता है, जहाँ एक छोटी चूक भी बड़ा सिरदर्द बन जाती थी।
लेट फाइलिंग पर भी रिफंड का हक
अब देर से ITR फाइल करने पर भी TDS रिफंड क्लेम किया जा सकेगा। केवल रिफंड के लिए लेट फाइलिंग पर पेनल्टी नहीं लगेगी। यह फैसला खासकर सैलरीड कर्मचारियों के लिए राहत है, जिनका अतिरिक्त TDS कट जाता है और समय की कमी के कारण रिटर्न लेट हो जाता है। यह कदम बताता है कि सरकार अब व्यवहारिक हकीकत समझ रही है।
अपील के दौरान ब्याज का बोझ नहीं
टैक्स विवाद लंबे चलते हैं और इस दौरान पेनल्टी पर ब्याज का बोझ टैक्सपेयर्स को तोड़ देता था। Budget 2026 ने इस बोझ को हल्का किया है। पहली अपीलेट अथॉरिटी में मामला लंबित रहने तक पेनल्टी पर ब्याज नहीं लगेगा। यह फैसला न्याय के इंतज़ार को सज़ा नहीं बनने देता।
फॉरेन एसेट्स के लिए राहत की खिड़की
छोटे टैक्सपेयर्स, छात्र, टेक प्रोफेशनल्स और विदेश से लौटे लोगों के लिए 6 महीने की फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर विंडो लाई गई है। यह उन पुरानी, अनजानी गलतियों को सुधारने का मौका है जिन पर अब तक डर बना रहता था। परंपरा कहती है—गलती स्वीकारो, सुधार करो—और बजट ने यही रास्ता दिखाया है।
MAT में नरमी, बिज़नेस को भरोसा
मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को लेकर भी राहत दी गई है। प्रेज़म्पटिव टैक्स देने वाले नॉन-रेजिडेंट्स को MAT से छूट, MAT को फाइनल टैक्स मानना और रेट में कटौती—ये सभी कदम बिज़नेस के लिए अनिश्चितता कम करेंगे। आगे बढ़ने के लिए स्थिरता ज़रूरी है, और बजट ने यही संदेश दिया है।
छोटे बदलाव, बड़ा असर
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड्स को टैक्स फ्री करना, LRS के तहत एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर TCS घटाना, विदेश टूर पैकेज पर TCS कम करना—ये छोटे फैसले हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालते हैं। यहीं से भरोसा बनता है।
निवेशकों के लिए सख्ती का संकेत
जहाँ राहत है, वहाँ चेतावनी भी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ाया गया है और शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम को कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स किया जाएगा। यह संदेश साफ है—स्पेकुलेशन महँगा होगा, जिम्मेदार निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
Budget 2026 ने टैक्स रेट नहीं बदले, लेकिन टैक्स की सोच बदल दी। यह बजट तात्कालिक तालियों के लिए नहीं, टिकाऊ सिस्टम के लिए है। परंपरा और सुधार के बीच संतुलन बनाते हुए सरकार ने वह नींव रखी है, जिस पर आने वाले वर्षों में भरोसेमंद टैक्स व्यवस्था खड़ी हो सकती है। मिडिल क्लास को सीधी राहत भले न मिली हो, लेकिन रास्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा साफ, सरल और इंसानी है।









